भारत
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, वैध वीजा वाले यात्रियों को पूछताछ के लिए रोक सकते हैं अधिकारी
सारांश पढ़ेंसारांश बंद करें
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वैध वीजा होने पर भी आव्रजन अधिकारी यात्रियों को पूछताछ और सुरक्षा जांच के लिए रोक सकते हैं।
- अदालत ने एक भारतीय नागरिक की याचिका खारिज कर दी, जो वैध जर्मन वीजा होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर बार-बार की जाने वाली जांच को चुनौती दे रहा था।
- सरकारी वकील ने बताया कि पिछला वीजा रद्द होने के बाद जर्मन दूतावास ने एक चेतावनी जारी की थी जो 31 अक्टूबर 2027 तक वैध है।
अदालत ने कहा कि जांच के बाद याचिकाकर्ता को हर बार यात्रा करने की अनुमति दी गई और अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया।