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Hindustan Times

लड़के की पानी में डूबकर हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या का ट्रायल बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि डूबने की पुष्टि करने वाला पोस्टमार्टम किसी साजिश से इनकार नहीं करता और हत्या की कार्यवाही बहाल कर दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक लड़के की पानी में डूबकर हुई मौत के मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी गई थी।

  • शीर्ष अदालत ने कहा कि दो गवाहों ने आरोपी को मौके से भागते हुए देखा था।
  • आरोपी 12 मई 2020 को लड़के को उसके घर से सैर के लिए ले गया था।

अदालत ने कहा कि डूबने की पुष्टि करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आसपास की परिस्थितियों की जांच किए बिना इसे स्वतः प्राकृतिक दुर्घटना नहीं माना जा सकता।

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Hindustan Times

सुप्रिम कोर्ट का राजस्थान को नदियों में अवैध गंदा पानी छोड़ने के रास्ते बंद करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को प्रदूषित नदियों में अवैध गंदे पानी के निकास बिंदुओं को सील करने का निर्देश दिया।

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हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जोजरी-लूनी-बांदी नदी प्रणाली में सभी अवैध निकास बिंदुओं को सील और नष्ट करने तथा प्रदूषण फैलाने वालों से पर्यावरण मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है।

  • अदालत ने अधिकारियों को लापरवाह भूस्वामियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
  • इसमें उल्लंघनों के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पर्यावरणीय जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है।

अदालत ने राज्य को प्राकृतिक नदी प्रवाह में बाधा डालने वाली संरचनाओं की पहचान करने के लिए सभी पुलों और सड़क क्रॉसिंग का तकनीकी सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

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Hindustan Times

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस मामलों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए

अदालत ने फैसला सुनाया कि आलोचना संरक्षित अभिव्यक्ति है और पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट पर यंत्रवत मामले दर्ज नहीं करने चाहिए।

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हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट पर यंत्रवत मामले दर्ज करने से बचने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एफआईआर से स्वतः गिरफ्तारी न हो।

  • अदालत ने जोर देकर कहा कि शब्दों के प्रभाव को समझदार और मजबूत विचारों वाले लोगों के मानकों से परखा जाना चाहिए।
  • पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले यह जांच करनी चाहिए कि क्या शिकायत में किसी अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं।

दिशा-निर्देशों में पुलिस को कानूनी रूप से अनुमति होने पर बीएनएसएस की धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों में मृत्युदंड रिपोर्ट मांगने का नियम वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने हर मृत्युदंड के मामले में aggravating और mitigating परिस्थितियों पर रिपोर्ट मांगने का अपना निर्देश वापस ले लिया।

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हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल और हाईकोर्ट्स के लिए हर मृत्युदंड के मामले में रिपोर्ट मांगने के अपने निर्देश को वापस ले लिया है।

  • तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्पष्टीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया।
  • अदालत ने माना कि यह प्रक्रिया उन मामलों में अव्यवहारिक साबित हो सकती है जहां अदालत मृत्युदंड पर विचार ही नहीं करती।

व्यापक रिपोर्टों, मृत्युदंड मामलों के लिए समर्पित कानूनी टीमों और न्यूनीकरण जांच से संबंधित अन्य निर्देश लागू रहेंगे।

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