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लड़के की पानी में डूबकर हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या का ट्रायल बहाल किया
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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक लड़के की पानी में डूबकर हुई मौत के मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी गई थी।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि दो गवाहों ने आरोपी को मौके से भागते हुए देखा था।
- आरोपी 12 मई 2020 को लड़के को उसके घर से सैर के लिए ले गया था।
अदालत ने कहा कि डूबने की पुष्टि करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आसपास की परिस्थितियों की जांच किए बिना इसे स्वतः प्राकृतिक दुर्घटना नहीं माना जा सकता।