पटना उच्च न्यायालय
मीरा कुमार को भूमि मुआवजे पर पटना हाईकोर्ट से राहत
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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए मीरा कुमार को मुआवजे का हकदार माना। अदालत ने भूमि के राजस्व रिकॉर्ड रद्द करने वाला कलेक्टर का आदेश भी हटाया।
- विवाद पटना के मैनपुरा की 0.56 एकड़ जमीन का है, जिसे 1976 में नाले के लिए लिया गया था।
- अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड रद्द करने की कार्यवाही के लिए जरूरी कानूनी आधार राज्य ने स्थापित नहीं किया था।
अदालत ने कुमार की मां के नाम राजस्व रिकॉर्ड बहाल किया। कुमार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे का हकदार माना गया।